सिरसा, 14 नवंबर।
जिला की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 410782 मीट्रिक टन (एमटी) धान की खरीद की जा चुकी है। कुल आवक में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 185284 एमटी, हैफेड द्वारा 175297 एमटी तथा हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 50201 एमटी खरीद की गई है। इसके साथ-साथ उठान प्रक्रिया भी जारी है। अबतक जिला की मंडियों से 359165 एमटी धान का उठान किया जा चुका है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि बड़ागुढ़ा मंडी में 9312 एमटी, डबवाली मंडी में 51371 एमटी, कालांवाली मंडी में 99415 एमटी, फग्गु मंडी में 13873 एमटी, रानियां मंडी में 17736 एमटी, रोड़ी में 17221 एमटी, सिरसा मंडी में 41471 एमटी, सुरतिया मंडी में 10114 एमटी, थिराज मंडी में 11090 एमटी, ओढां में 18313 एमटी धान की खरीद दर्ज की गई, साथ ही जिला की अन्य मंडियों में भी धान की आवक जारी है।
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एनएच- 09 पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू
ऐलनाबाद, 14 नवंबर।
उपमंडलाधीश पारस भागोरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल ऐलनाबाद की सीमा में आने वाले राष्टï्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि उपमंडल ऐलनाबाद क्षेत्र में राष्टï्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर भारी वाहन चालकों द्वारा अपने ट्रक, ट्राला, बस व अन्य वाहनों के सडक़ के किनारे अनाधिकृत स्थानों पर पार्किंग या रोकने के कारण यातायात के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे अनाधिकृत रूप से खड़े किए गए वाहन विशेषकर कोहरे के मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और सडक़ दुर्घटनाएं व जनहानि होने की संभावना बनी रहती हैं।
उपमंडलाधीश पारस भागोरिया ने उपमंडल ऐलनाबाद की सीमा में आने वाले राष्टï्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के किसी भी भाग पर उक्त वाहन को अधिकृत पार्किंग स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं भी खड़ा करना, रोकना या प्रतीक्षा करना आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



