किसानों के हकों पर डाका डालने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई: लखविंद्र सिंह औलख
सिरसा। भारतीय किसान एकता बीकेई के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के हक की यूरिया खाद को अवैध रूप से टेक्निकल ग्रेड यूरिया के रूप में विभिन्न राज्यों की फैक्ट्रियों में सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। औलख ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी टीम ने कृषि ग्रेड यूरिया को टेक्निकल ग्रेड यूरिया के कट्टों में बदलकर राजस्थान की एक शराब फैक्ट्री में भेजने वाले गिरोह को पकड़वाया था। उसी मामले की जांच के दौरान विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि बरवाला जिला पंचकूला स्थित अर्पित इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित फर्म का संचालक नरेंद्र कुमार किसानों के हिस्से की यूरिया खाद को टेक्निकल ग्रेड यूरिया बताकर देश के कई राज्यों की फैक्ट्रियों में भेजने का अवैध कारोबार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस सूचना की पुष्टि करने के लिए सिरसा कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक सुखदेव सिंह से विचार-विमर्श कर एक स्टिंग आॅपरेशन चलाया गया। बीकेई के कार्यकर्ताओं ने फर्जी ग्राहक बनकर नरेंद्र कुमार से 500 गट्टे यूरिया खाद का सौदा किया तथा उसके खाते में 20 हजार रुपये अग्रिम राशि जमा करवाई गई। इसके बाद आरोपी ने टेक्निकल ग्रेड यूरिया लिखे गट्टों में भरी हुई खाद को ट्रक में लोड करते हुए वीडियो भेजी तथा शेष भुगतान की मांग की। बीकेई टीम द्वारा ट्रक चालक का मोबाइल नंबर, वाहन की लोकेशन और वीडियो मंगवाई गई, जिसे अधिक मुनाफे के लालच में आरोपी ने उपलब्ध करा दिया। टीम लगातार ट्रक का पीछा करती हुई भावदीन टोल प्लाजा तक पहुंची, जहां फास्टैग में बैलेंस नहीं होने के कारण वाहन कुछ समय के लिए रुक गया। बाद में ट्रक गांव मोरीवाला पहुंचा, जहां बीकेई के किसान साथी पहले से मौजूद थे। ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की गई तथा कृषि विभाग को शिकायत दी गई। सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम और थाना डिंग के एसएचओ पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि पकड़े गए ट्रक से 500 गट्टे तथाकथित टेक्निकल ग्रेड यूरिया बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9.44 लाख रुपये है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि किसानों के लिए निर्धारित कृषि ग्रेड यूरिया को अवैध तरीके से टेक्निकल ग्रेड यूरिया के गट्टों में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों के हक की खाद की कालाबाजारी करने वाले किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय किसान एकता बीकेई आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। इस मामले में थाना डिंग में एफआईआर नंबर 125, दिनांक 18 जून 2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 व 10, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लॉज 3, 5, 7, 19, 25 व 35 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये है सरकार व कृषि विभाग से मांग:
बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने हरियाणा सरकार और कृषि विभाग से मांग की कि किसानों के हिस्से की खाद की कालाबाजारी में शामिल पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसानों के अधिकारों पर डाका डालने की किसी की हिम्मत न हो। इस मौके पर गुरप्रीत सिंह संधू, गुरजीत सिंह मान, राजू फूलकां, जीत सिंह रंधावा, बलदेव सिंह भट्टी, त्रिलोक सिंह खारा, बाबा तरण सिंह, निर्मल सिंह भट्टी, अमरीक सिंह बाजवा, जसमेर सिंह, बलदेव सिंह संधू, राजू कंबोज मौजूद रहे।
भारतीय किसान एकता ने किया यूरिया खाद को फैक्ट्रियों में खपाने वाले बड़े गिरोह का पदार्फाश
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