सिरसा। दी सिरसा फ्रेंडस सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड सिरसा की प्रबंधक कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05, 06, 3 दिसंबर 2013 को न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार द्वारा 1 अगस्त 2024 को विधिवत न मानते हुए हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1984 के रूल 110 (डी), (3) के तहत अमान्य घोषित किया गया है। राकेश कटारिया सदस्य दी सिरसा फ्रेंडस सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड सिरसा द्वारा की गई शिकायत पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार के पत्र क्रमांक 2389 स्टेनो/उरह दिनांक 8 अगस्त 2024 के तहत संबंधित मामले में हरियाणा सहकारी समितियां तथा समिति उप नियमों में दिए गए प्रावधानों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाने वाले निर्देश दिए गए हैं। अत: मैं संजीव सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरसा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा पंचकुला द्वारा पारित प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार के पत्र क्रमांक 2389 स्टेनो/उरह दिनांक 8 अगस्त 2024 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना करते हुए दी सिरसा फ्रेंडस सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड सिरसा प्रबंधक कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05,06 दिनांक 3 दिसंबर 2023 को पास करने वाले सुशीला देवी कमेटी सदस्य, कृष्ण डूडी कमेटी सदस्य, सोमनाथ कमेटी सदस्य व गुरमीत सिंह कमेटी सदस्य को हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 35 )2) के तहत कार्यवाही करते हुए निलंबित करता हूं तथा हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 35 (1) के अनुसार अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 28 नवंबर 2024 तारीख निश्चित की जाती है। उक्त सदस्य निर्धारित तिथि को कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरसा में सुबह 11 बजे स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पक्ष न रखने की सूरत में संबंधित मामले की गुण दोष के आधार पर हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 35 (1) के अनुसार कार्यवाही अमल ला दी जाएगी।