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हिमाचल सरकार को सुप्रीम राहत

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6 मुख्य संसदीय सचिवों को अयोग्य ठहराए जाने पर लगाई रोक
नई दिल्ली या : सुप्रीम कोर्ट ने धी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर हो सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली न्हें सरकार को राहत देते हुए उस तद्वारा नियुक्त राज्य के छह मुख्य संसदीय एक सचिवों (सी.पी.एस.) की अयोग्यता त्व प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति के अधिकार को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव के रूप में छह विधायकों की नियुक्ति को रह करने के हिमाचल प्रदेश उच्वं न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। न्यायालय ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कोई और नियुक्ति नहीं करेगी क्योंकि यह कानून के विपरीत होगा।
शीर्ष अदालत ने भाजपा की नेता कल्पना देवी को भी नोटिस जारी किया। कल्पना ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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