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2 छात्रों की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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प्लास्टिक के इस्तेमाल पर केंद्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित 65 प्रतिवादियों से 17 दिसम्बर तक मांगा जवाब

चंडीगढ़ : देशभर में प्लास्टिक व इससे बनने वाले उत्पादों विशेषकर कैरी बैग और वन टाइम यूज होने वाली सामग्री के उत्पादन व इस्तेमाल पर प्रतिबंध है लेकिन कानून की परवाह किए बिना प्लास्टिक प्रोडक्ट का उत्पादन और इस्तेमाल बेरोक-टोक जारी है। इसके चलते खतरनाक प्रदूषण फैल रहा है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है।
2 स्कूली छात्रों भव्यम राज व तेजस्विन राज ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हिमांशुराज की मार्फत जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू व जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल पर आधारित बैंच ने पंजाब व हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों, केंद्र सरकार, चंडीगढ़ के गृह सचिव, निदेशक पर्यावरण व प्रदूषण कंट्रोल विभाग, पुलिस प्रमुख, नगर निगम कमिश्नर, प्लास्टिक सामग्री बनाने वाले कई कंपनियों सहित 65 प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 17 दिसम्बर तक जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी बड़ी ऑनलाइन व्यापार कर रही कंपनियां सिंगल टाइम यूज होने वाले प्लास्टिक या थर्मोकोल का इस्तेमाल कर रही हैं जिनमें फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, मिशो, मंत्रा, स्वीगी आदि शामिल हैं।

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