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फायर कर्मचारियों ने फायर इंचार्ज को सौंपा ज्ञापन

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सिरसा। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की शाखा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर फायर इंचार्ज को फायर अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की कॉपी विपुल गोयल, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन एवं निकाय मंत्री, प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन एवं निकाय विभाग व महानिदेशक अग्निशमक विभाग हरियाणा को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन कार्यकम की अध्यक्षता प्रधान राजेश खिचड़ ने की। उनके साथ महासचिव सुखदेव सिंह, रानियां से ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह, ऐलनाबाद से ब्लॉक प्रधान रणवीर फगोडिय़ा, सुरेन्द्र खिचड़, डबवाली से सूरज, सिरसा से रोहताश मेहरिया, राजकुमार जाखड़, अनिल, सन्नी, बुटर बादशाह, एसकेएस से मदनलाल खोथ, रमेश सैनी सचिव, रिटायर कर्मचारी संघ से अशोक पटवारी, निर्मल सिंह, नगरपालिका से जिला प्रधान मनोज अठवाल, ब्लॉक प्रधान नरेश सहित कर्मचारी उपस्थित थे। अध्यक्ष राजेश खिचड़ ने बताया कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समाधान काफी लम्बे समय से नहीं हो पा रहा है। अनेक बार नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व सरकार के बीच वार्ता हुई है और सभी वार्ताओं में सरकार ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

संघ के तत्वावधान में पालिकाओं, परिषदों, निगमों व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने वर्ष 2022 में 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 11 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल हुई और हड़ताल के दौरान 29 अक्टूबर को संघ व सरकार के मध्य चण्डीगढ़ में वार्ता हुई है और कई अहम मांगों पर फैसला हुआ। इस फैसले में सरकार ने अग्निशमन के कर्मचारियों की 58 वर्ष तक नौकरी की गारन्टी देने, जोखिम भत्ता 5000 रूपये देने, डीएमसी को पावर देने सहित अन्य कई मांगों पर फैसला हुआ, लेकिन फैसला होने के बाद भी आज तक किसी भी मानी गई मांग का सरकार ने पत्र जारी नहीं किया। तत्कालीन निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों के समाधान हेतु जल्द ही मुख्य मंत्री के साथ जल्द बैठक करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ना तो मानी गई मांगों के पत्र जारी हुये और ना ही मुख्य मंत्री के साथ बैठक हुई। सरकार के इस रवैये से अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।

ये है कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल करो, वर्ष 2018 के समझौते के तहत 2016 के नियमों में योग्यता पूरी करने वाले पे-रोल व हकरन के फायर कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के सृजित पदों पर समायोजित किया जाए। जॉब सिक्योरिटी एक्ट-2024 के अनुसार फायर के कच्चे कर्मचारियों की 58 वर्ष की नौकरी की गारन्टी का पत्र जारी किया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, नियमित होने तक सभी भत्तों सहित समान काम-समान वेतन दिया जाए। जोखिम भत्ता 5000 रूपये दिया जाए व पुलिस विभाग की तर्ज पर वर्दी भत्ता व धुलाई मत्ता दिया जाए। कच्चे कर्मचरियों को रिटायर्ड होने पर या मृत्यु होने पर 20 लाख रूपये आर्थिक सहायता दी जाए।

एलटीसी का भुगतान किया जाए। फायर कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले में किया जाए। वर्ष 2018 से लेकर अब तक जिन फायर चालकों ने फायर फाईटिंग का कोर्स किया है, उन्हें डीए का भुगतान किया जाए व डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाए। आग बुझाने में घायल होने पर कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा दी जाए। नियमित कर्मचारियों को बिना शर्त के प्रमोशन व एसीपी का लाभ दिया जाए। पहले से फायर फाईटिंग का कोर्स कर चुके कर्मचारियों से दोबारा फायर फाईटिंग का कोर्स ना कराया जाए। कच्चे कर्मचारियों का पिछले 4 वर्ष में वेतन नहीं बढ़ाया गया है, उनके वेतन में बढ़ोतरी कर ऐरियर सहित वेतन का भुगतान किया जाए। नियमित कर्मचरियों की तर्ज पर कच्चे कर्मचारियों को भी इच्छा अनुसार फायर फाईटिंग के कोर्स पर भेजा जाए। जीवन सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये जाएं।

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