सिरसा। डिपो प्रधान व जिला प्रेस सचिव व राज्य प्रेस प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर ने बताया कि सिरसा डिपो सांझा मोर्चा ने होने वाली 16 सितंबर की मीटिंग में उन्हें ामित करके भेजा गया था और मीटिंग के माहौल को देखते हुए सिरसा डिपो सांझा मोर्चा ने वार्तालाप करके सिरसा डिपो सांझा मोर्चा के प्रतिनिधि रिछपाल सिंह संधु, पृथ्वी सिंह चाहर, सतवीर कड़वासरा, मोहन सहारण, सुरेंद्र निरानियां, विकास कुमार, अमरजीत, सतपाल सिहं रानियां, सुरेंद्र स्वामी ने बयान जारी करते हुए बताया की दिनांक 16 सितंबर 2025 को रेड क्रॉस सहायक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण हिसार ऑफिस में उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4135-42 व पत्र क्रमांक 4143-46 दिनांक 12 सितंबर 2025 के सन्दर्भ में, आपको अवगत करवाया जाता है कि आपके कार्यालय के उक्त पत्रांक के माध्यम से हिसार दिल्ली मार्ग पर जारी समय सारणी में संशोधन करने हेतु बैठक बुलायी गई थी, जिसमें मुख्यालय के आदेश क्रमांक 4250-61/एसएस (मुख्यालय) दिनांक 15 सितंबर 2025 द्वारा गठित कमेटी, अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निर्धारित समय एवं स्थान पर आपके कार्यालय में उपस्थित हुए। चाहर ने बताया कि उक्त बैठक की अध्यक्षता आपके स्थान पर आपके कार्यालय के हरमिन्द्र सिंह सहायक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हिसार द्वारा की जा रही थी, जोकि नियमानुसार सही नहीं है। सर्वप्रथम मीटिंग की शुरुआत में ही हरमिन्द्र सिंह, सहायक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हिसार द्वारा सभी आगारों से आये हुए प्रतिनिधियों को मीटिंग से बाहर जाने को कहा और कहा गया कि इस मीटिंग में केवल कार्यालय सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हिसार द्वारा जारी पत्र में वर्णित अनुसार अधिकारी ही उपस्थित रह सकते हैं, जबकि उक्त बैठक में कृष्णा बस सर्विस की तरफ से कई व्यक्तियों को अधिकृत किया हुआ था। उक्त व्यक्तियों द्वारा समय सारणी बैठक में अनावश्यक हंगामा करते हुए विडियो बनाकर बैठक की गरिमा को भंग किया गया। घटना का पता चलने पर अधोहस्तारी द्वारा इस घटना का विरोध किया तो हरमिन्द्र सिंह, सहायक सचिवए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हिसार ने कहा कि मैं इस समय सारणी को जारी करने में स्वयं सक्षम हूं और मुझे समय सारणी जारी करने के लिए किसी भी रोडवेज के प्रतिनिधियों की आवश्यकता नहीं है। यह कहते हुए उन व्यक्तियों से वार्तालाप करके बैठक को समाप्त कर दिया, जबकि परिवहन आयुक्त, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ कार्यालय की हिदायतानुसार समय सारणी जारी करते समय सम्बधिंत महाप्रबन्धक की सहमति होना अनिवार्य है। इससे पूर्व में भी आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4009-14 दिनांक 29 अगस्त 2025 द्वारा दिनांक 02 सितंबर 2025 को समय सारणी में संशोधन हेतु बैठक बुलायी गई थी, इस दौरान भी हरमिन्द्र सिंह, सहायक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण हिसार द्वारा हरियाणा रोडवेज के प्रतिनिधियों पर दवाब बनाने का प्रयास किया गया, जो अनावश्यक प्रतीत हुआ। तदोपरान्त आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4088-95 दिनांक 09 सितंबर 2025 द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2025 को समय सारणी में संशोधन हेतु दोपहर 1 बजे बैठक बुलायी गई थी, परन्तु इसकी सूचना समय से पूर्व न देकर बैठक के निर्धारित दिन को ही प्रात: 10.15 बजे सम्बंधित आगारी को ई-मेल के माध्यम से बैठक बारे अवगत करवाया गया तथा इस पत्र में सम्बधित आगारों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति को सहमति मानकर समय सारणी जारी करने का वर्णन किया गया था। चूंकि, इतने कम समय में हरियाणा रोडवेज के प्रतिनिधियों का बैठक में उपस्थित होना सम्भव नहीं था। उक्त सारे प्रकरण में हरमिन्द्र सिंह सहायक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हिसार का व्यवहार घोर आपत्तिजनक रहा है। उन्होंने कहा कि दिनांक 02 सितंबर 2025 एवं दिनांक 16ण्09ण्2025 को हुई कार्यवाही को किसी भी तौर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। राज्य परिवहन हरियाणा एक सरकारी इकाई है तथा सबसे बड़ा परिवहन सेवा प्रदाता है, जिसके हितों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। अत: आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुए समय सारणी जारी करने अथवा पूर्व में चल रही समय सारणी को ही मान्य करने का कष्ट करें।