हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत नगर परिषद और नगर पालिकाओं की टीमें प्रतिदिन रिहायशी क्षेत्रों, बाजारों, अनाज मंडियों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चला रही हैं। साथ ही, दुकानदारों और रेहड़ी वालों को भी स्वच्छता के महत्व के प्रति प्रेरित किया जा रहा है ताकि स्वच्छता जन-आंदोलन के रूप में स्थापित हो सके।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि स्वच्छता केवल शरीर की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धता और समाज की प्रगति की आधारशिला है। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ और आनंदमय जीवन पनप सकता है। जब प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएगा, तभी हमारा शहर, प्रदेश और देश स्वच्छ, सुंदर और उन्नत बन सकेगा।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में निरंतर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही, पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि नागरिक गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखें, प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम करें तथा अपने आस-पास सफाई बनाए रखें।
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राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसंबर को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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दयालु योजना-द्वितीय के तहत अंत्योदय परिवारों को मिलेगी पांच लाख तक की सहायता
हरियाणा सरकार की नई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-द्वितीय के तहत अब स्ट्रे डॉग्स, पेट डॉग्स या स्ट्रे जानवरों (जैसे गाय, भैंस, बैल, खच्चर आदि) के हमले से घायल होने या मृत्यु पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। यह योजना विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र धारक अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि योजना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्ट्रे डॉग या जानवर के हमले से 70 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांगता का शिकार होता है, तो उम्र के आधार पर एक से पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मृत्यु के मामले में भी आयु वर्गानुसार एक से पांच लाख तक की राशि पीडि़त परिवार को मिलेगी। मामूली चोट के लिए 10,000 रुपये की निश्चित सहायता और डॉग बाइट के गंभीर मामलों में 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जिसमें चेयरमैन का दायित्व उपायुक्त के पास होगा तथा पुलिस अधीक्षक, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीटीओ और सीएमओ प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति दावों की जांच करेगी और 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगी। आवेदन ऑनलाइन https://dapsy.finhry.gov.in/



