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खाद के साथ अन्य उत्पाद की बिक्री और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने शुरू की जांच, जुर्माने के अलावा विक्रेता का लाइसेंस हो सकता है रद्द
सिरसा, 08 जुलाई।
जिले में खाद के साथ अन्य उत्पाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। जिले में कई स्थानों से शिकायत आई कि खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता है, जो कि नियमों के खिलाफ है। वहीं खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन सख्त हो गया है। शिकायत के उपरांत प्रशासनिक स्तर पर खाद के साथ अन्य उत्पाद बेचने और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद विक्रेताओं और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना निश्चित है। जिले के कई स्थानों से सूचना मिली है कि किसानों को खाद के साथ अन्य कृषि उत्पाद जैसे कीटनाशक, बीज या अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह कृषि उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा खाद की कालाबाजारी करने वालों पर भी प्रशासन की नजर है। आवश्यकता पड़ने पर विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
संबंधित विभागों की टीमें जिलाभर में सक्रिय होकर खाद की दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं, जो सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी किसानों को खाद के साथ अन्य उत्पाद न बेचा जाए और सभी विक्रेता निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराएं। खाद के साथ अन्य उत्पाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हॉस्पिटल स्टाफ व नर्सिंग स्टूडेंट को रोड सेफ्टी पर किया जागरूक
सिरसा, 08 जुलाई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागरिक अस्पताल में ‘सडक़ नियम, जीवन उपकरण अभियान’ के तहत जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि कैंप की अध्यक्षता डिप्टी एलएडीसी कंवरजीत सिंह व एसीसटेंट एलएडीसी देवेंद्र कौर ने की। उन्होंने उपस्थित हॉस्पिटल स्टाफ व नर्सिंग विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि सडक़ दुर्घटनाएं भारत में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है जिसके कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और घायल होते हैं।
उन्होंने बताया कि सडक़ दुर्घटना पीडि़तों को कानूनी सेवाएं योजना 2025 और व्यापक राष्टï्रीय सडक़ सुरक्षा पहलों के मद्देनजर, सावर्जनिक भागीदारी, कानूनी साक्षरता और आपात कालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 व नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर ट्रैफिक एसएचओ शमशेर सिंह, ऑफिसर सौरभ ने ट्रैफिक रूल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, फोन पर बात न करें शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। इस अवसर पर डा. कमल बिश्नोई, डा. राम कृष्ण दहिया आदि उपस्थित थे।

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