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बीज, दवा विक्रेताओं के लिए बनाए गए कानून को निरस्त करे सरकार: हीरालाल शर्मा/कीर्ति गर्ग

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सिरसा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हीरा‌ लाल शर्मा ने सरकार द्वारा खाद, बीज व पेस्टीसाइड व्यापारियों पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा का जो कानून पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की है। शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बीज उत्पादकए पेस्टिसाइड्स निर्माता, विक्रेताओं, खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाई विक्रेताओं के खिलाफ  बनाए गए कानून की व्यापार मंडल घोर निंदा करता है। अगर सरकार ने व्यापारियों को सजा देने का कानून वापिस नहीं किया तो समस्त व्यापार मंडल हरियाणा बन्द का आह्वान करेगा और सरकार के फैसले के खिलाफ  सडक़ों पर उतरकर जोरदार अंदोलन करेगा। शर्मा ने कहा कि व्यापारी वर्ग सरकार को करोड़ों-अरबों रुपए टैक्स देता है। सरकार व्यापारियों को सुविधाएं देने की बजाए व्यापारियों के खिलाफ  नए.नए कानून बनाकर व्यापारियों को तंग करने का काम कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी प्रधान कीर्ति गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत किसी भी निर्दोष डीलर जो अच्छे बीज व दवा बेचते हैं, उनके खिलाफ  गैर जमानती और संगीन अपराध की श्रेणी में कार्रवाई करना बहुत बड़ी चिंता का‌ विषय है। जो लोग जानबूझकर गलत काम करते हैं, केवल उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए बकायदा पहले से कानून बने हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मांग की कि वे व्यापारियों के हित में इस कानून को तुरंत वापिस लेने का काम करें।

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