चौकी चौटाला पुलिस ने नशीले मादक पदार्थो के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त 1 और आरोपी को जनहित मे बिना FIR के डिटेन कर भेजा जेल नशा तस्कर डबवाली पुलिस के रडार पर, आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई, जल्द उन्हे भी भेजा जाएगा जेल । नशा तस्कर समाज के लिए हानिकारक, ऐसे लोगों की जगह जेल में:- प्रभारी चौकी चौटाला
*राम कुमार पुत्र दलीप सिंह निवासी चौटाला के खिलाफ विभिन्न थानों में 7 मुकदमे हैं दर्ज*
डबवाली 17 मई । डबवाली पुलिस द्वारा डबवाली क्षेत्र को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाने की मुहिम के तहत नशा तस्करों को लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है । इसी के तहत आदतन नशा तस्करों पर भी डबवाली पुलिस सख्ती से पेश आ रही है । इसी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए चौकी चौटाला पुलिस ने नशे के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 और नशा तस्कर को पिट NDPS एक्ट के तहत डिटेन करके जेल भेजा गया है ।
पुलिस चौकी चौटाला प्रभारी उप.नि. आनन्द कुमार ने बताया कि पिट यानी PIT (प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफिकिंग) NDPS एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं । यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है । । इसी के लिए सरकार द्वारा प्रीवेंटिव एक्शन के तहत नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए कभी भी जेल भेजा जा सकता है । डिटेन किये गये आरोपी राम कुमार पुत्र दलीप सिंह निवासी चौटाला जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 7 अभियोग दर्ज हैं । आरोपी पिछले काफी वर्षो से नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त है । आरोपी के सभी अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है परंतु ये आरोपी अदालत से जमानत पर जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करता है जोकि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा परंतु आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और फिर से नशा तस्करी करना शुरू कर देता है । अब आरोपी को PIT (NDPS) एक्ट के तहत डिटेन किया गया है यदि आरोपी को डिटेन नहीं किया जाता तो वह फिर से नशा तस्करी की वारदातों को अंजाम देता । समाज को नशा से बिगाड़ने वालो का स्थान जेल में है ।