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*नशीले पदार्थों के व्यापार में संलिप्त आदतन आरोपियों को किया जा रहा चिन्हित*

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शीले मादक पदार्थो के कारोबार में लम्बे समय से संलिप्त 1 और आरोपी को जनहित मे बिना FIR के डिटेन कर भेजा जेल*

*नशा तस्कर डबवाली पुलिस के रडार परआरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाईजल्द उन्हे भी भेजा जाएगा जेल । नशा तस्कर समाज के लिए हानिकारक ,ऐसे लोगों की जगह जेल में:- पुलिस अधीक्षक डबवाली ।

*आरोपी धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मा पुत्र पृथ्वीपाल उर्फ प्रथा निवासी मंडी कालांवाली के खिलाफ थाना कालांवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 3 मुकदमे हैं दर्ज*

 हरियाणा सरकार के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक डबवाली निकिता खट्टर आईपीएस के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए थाना कालांवाली ने नशे के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 और नशा तस्कर को पिट NDPS एक्ट के तहत डिटेन करके जेल भेजा गया है ।

            प्रभारी थाना कालांवाली उप नि. रामफल ने बताया कि पिट यानी PIT (प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफिकिंग) NDPS एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं । यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है । नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है । जिसकी वजह से समाज में काफी घर बर्बाद हो चुके है । नशा किसी भी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है और युवाओं की ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में लगाकर उनके भविष्य को अंधकार में डाल देता है । युवा नशे की लत लगने पर नशे की पूर्ति के लिए क्राइम का रास्ता अपना लेते है । जिसमें मुख्य भूमिका नशा बेचने वालो की होती है । इसी के लिए सरकार द्वारा प्रीवेंटिव एक्शन के तहत नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए कभी भी जेल भेजा जा सकता है । डिटेन किये गये आरोपी धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मा पुत्र पृथ्वी उर्फ प्रथा निवासी मंडी कालांवाली जिसके खिलाफ थाना कालांवाली में 3 अभियोग मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज हैं । आरोपी पिछले काफी वर्षो से नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त है । आरोपी के सभी अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है परंतु ये आरोपी अदालत से जमानत पर जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करता है जोकि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा परंतु आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और फिर से नशा तस्करी करना शुरू कर देता है । अब आरोपी को PIT (NDPS) एक्ट के तहत डिटेन किया गया है यदि आरोपी को डिटेन नहीं किया जाता तो वह फिर से नशा तस्करी की वारदातों को अंजाम देता । समाज को नशा से बिगाड़ने वालो का स्थान जेल में है ।

                डबवाली एरिया में नशीले पदार्थ के व्यापार में संलिप्त अन्य आदतन आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है । ये आदतन अपराधी डबवाली पुलिस के रडार पर है उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा । युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले समाज के दुश्मन नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा ।

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