श्री ब्राह्मण सभा रजि. के अध्यक्ष प्रो. दयानंद शर्मा ने दायर की थी याचिका
सिरसा। श्री ब्राह्मण सभा रजि. सिरसा का चुनाव जोकि असंवैधानिक तरीके से करवाया गया था। वह राज्य सोसायटी रजिस्ट्रार चंडीगढ़ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में दयानंद शर्मा द्वारा दायर याचिका पर निर्णय देते हुए रद्द कर दिया है। जानकारी देते हुए प्रो. दयानंद शर्मा ने बताया कि सितंबर 2024 में समाज के कुछ तथाकथित लोगों ने श्री ब्राह्मण सभा रजि. के संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना समाज के लोगों को साथ लिए असंवैधाानिक रूप से अर्जुन शर्मा को प्रधान बना दिया व जयप्रकाश शर्मा को पदाधिकारी नियुक्त करके दयानंद शर्मा से ब्राह़्मण सभा का रिकॉर्ड लेने का दबाव बनाया। जिसके लिए उनके उपर साम, दाम, दंड भेद जैसी नीतियों का उपयोग करते हुए फर्जी एफआईआर तक दर्ज करवा दी। उन्होंने जिला रजिस्ट्रार सोसायटी को गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके व अंधेरे में रखकर अपने हक में गलत फैसला भी करवा लिया। इस मसले पर समाज के प्रबुद्धजनों हीरालाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, सुभाष शर्मा ने मध्यस्ता करते हुए इस मामले को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन चंद स्वार्थी व महत्वाकांक्षी लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण यह नहीं होने दिया। इसके पश्चात जिला रजिस्ट्रार सोसायटी सिरसा के फैसले के विरूद्ध राज्य रजिस्ट्रार सोसायटी चंडीगढ़ में दयानंद शर्मा ने अपील की, जिसपर निष्पक्ष निर्णय करते हुए रजिस्ट्रार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। श्री ब्राह्मण सभा के अश्विनी शर्मा, रितेश जोशी, विजय जोशी, सुशील शर्मा, सुधीर सारस्वत, रोशनलाल वशिष्ठ, भारत भूषण, बंसीधर शर्मा, कपिल शर्मा, शिवरतन शर्मा, विजय जोशी ने राज्य रजिस्ट्रार सोसायटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि समाज को गुमराह करने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे।