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जिला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत स्थानीय निजी संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सिंह सहरावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर उन्होंने उद्यमियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया और शेष समस्याओं के त्वरित निपटान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
जिला एमएसएमई केंद्र के उपनिदेशक दिनेश कुमार ने सभी का स्वागत किया और विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ‘प्लग एंड प्ले मिनी क्लस्टर विकास योजना’ के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें 5 एकड़ भूमि को उद्योग लगाने के लिए विकसित किया जाता है और 5 करोड़ रुपये तक की ग्रांट दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ‘पदमा योजना’ के बारे में बताया कि इसमें 15 एकड़ से 100 एकड़ तक के औद्योगिक विकास पर 50 से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है।
उद्योगिक विस्तार अधिकारी सतीश रोहिल्ला ने ‘हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020’ की जानकारी दी, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट, टेस्टिंग उपकरण सहायता योजना तथा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं, औद्योगिक विस्तार अधिकारी रमेश कुमार ने फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए सीडीटीएचडीएम योजना की जानकारी दी, जिसके अंतर्गत 35 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से सुभाष ने आरएएमपी योजना पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव कुमार ने बैंकिंग सेक्टर की विभिन्न योजनाओं तथा ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मोरीवाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर एसोसिएशन के प्रधान सुनील अग्रवाल और जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर के प्रधान संजय गोयल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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ग्रीन पटाखा बिक्री लाइसेंस प्राप्ति के लिए 14 तक करें आवेदन
दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस डे एवं नववर्ष के अवसर पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व पर अस्थाई पटाखा स्टॉल (केवल ग्रीन पटाखा) की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित उपमंडलाधीश कार्यालय में 10 से 14 अक्टूबर सायं 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अस्थाई पटाखा स्टॉल के लिए आगामी 15 अक्टूबर को स्थानीय पंचायत भवन सिरसा में ड्रा निकाला जाएगा।
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जिला एमएसएमई केंद्र के उपनिदेशक दिनेश कुमार ने सभी का स्वागत किया और विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ‘प्लग एंड प्ले मिनी क्लस्टर विकास योजना’ के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें 5 एकड़ भूमि को उद्योग लगाने के लिए विकसित किया जाता है और 5 करोड़ रुपये तक की ग्रांट दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ‘पदमा योजना’ के बारे में बताया कि इसमें 15 एकड़ से 100 एकड़ तक के औद्योगिक विकास पर 50 से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है।
उद्योगिक विस्तार अधिकारी सतीश रोहिल्ला ने ‘हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020’ की जानकारी दी, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट, टेस्टिंग उपकरण सहायता योजना तथा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं, औद्योगिक विस्तार अधिकारी रमेश कुमार ने फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए सीडीटीएचडीएम योजना की जानकारी दी, जिसके अंतर्गत 35 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से सुभाष ने आरएएमपी योजना पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव कुमार ने बैंकिंग सेक्टर की विभिन्न योजनाओं तथा ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मोरीवाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर एसोसिएशन के प्रधान सुनील अग्रवाल और जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर के प्रधान संजय गोयल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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ग्रीन पटाखा बिक्री लाइसेंस प्राप्ति के लिए 14 तक करें आवेदन
दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस डे एवं नववर्ष के अवसर पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व पर अस्थाई पटाखा स्टॉल (केवल ग्रीन पटाखा) की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित उपमंडलाधीश कार्यालय में 10 से 14 अक्टूबर सायं 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अस्थाई पटाखा स्टॉल के लिए आगामी 15 अक्टूबर को स्थानीय पंचायत भवन सिरसा में ड्रा निकाला जाएगा।
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